AFFIDAVIT D
- Legal Yojana

- Jul 27, 2024
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Updated: May 17
शपत पात्र
अदालत में ............................................... .........
सूट नं................................./200
के मामले में
अटल बिहारी .. वादी/याचिकाकर्ता
बनाम
सीडी............................................प्रतिवादी/प्रतिवादी
शपत पात्र
मैं................................................. ................ रहने वाली हो ................................ ................................................ इसके द्वारा करता हूँ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और निम्नानुसार घोषित करते हैं: -
1. कि मैं …………………………… .. इस मामले में और इसलिए इस हलफनामे की शपथ लेने के लिए सक्षम हैं।
2. संलग्न आवेदन की सामग्री सत्य और सही है।
साक्षी
सत्यापन
इस पर ....................... पर सत्यापित है............. .................... के दिन ............................ ..... कि उपरोक्त शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है।
साक्षी
प्रतिनिधि क्षमता में दायर मुकदमा
आदेश 1 नियम 8(4)
सीपीसी के आदेश 1 के नियम 8(4) के तहत वादी को प्रतिनिधि के रूप में दायर किए गए मुकदमे का फैसला करने से पहले नोटिस देना होता है। वादी के वकील द्वारा समर्थन के आधार पर वाद को खारिज करना कि वाद बिना नोटिस दिए निष्फल हो गया था, अवैध है।1
1. उल्लाहनन कुरियन बनाम मार्कोस, एआईआर 2001 केरल 13.
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