APPLICATION UNDER ORDER 11, RULE 21, C. P. C
- Legal Yojana

- Aug 1, 2024
- 1 min read
Updated: May 20
आदेश 11 के तहत आवेदन, नियम 21, सी.पी.सी.
कोर्ट में............
19 का सूट नं............................................. ...............
सीडी ......................................... ............ वादी
बनाम
सीएफ़...................................................... ............ प्रतिवादी
आवेदक सबसे सम्मानपूर्वक निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:
1. यह कि आवेदक ने अदालत की अनुमति से पहले ही पूछताछ का एक सेट दे दिया था जिसका जवाब प्रतिवादी द्वारा ................... (तारीख) को दिया जाना था।
2. यह कि प्रतिवादी उक्त पूछताछ का उत्तर देने के लिए इस माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है,
3. कि उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी अपने बचाव को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है।
प्रार्थना
यह सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी के बचाव को समाप्त करने का आदेश दिया जा सकता है।
उसी के अनुसार प्रार्थना की जाती है।
वादी
होकर
वकील
जगह:.....................
दिनांक:.....................
निर्णय विधि
आदेश 11 नियम 21
गवाहों का बयान।
वादी के गवाहों के मात्र बयान मामले में वादी के साक्ष्य का गठन नहीं कर सकते हैं जब तक कि जिरह द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है।
आंशिक डिक्री।
निर्विरोध भाग पर विचारण न्यायालय वादी के पक्ष में एक आंशिक डिक्री पारित करने के लिए बाध्य था, भले ही वह और उसका वकील सिविल प्रक्रिया संहिता 2 के आदेश XI नियम 21 के तहत कार्रवाई की गई तारीख पर अनुपस्थित थे।
1. मोडुला इंडिया बनाम कामाक्ष्य सिंह देव, ए. आई. आर. 1989 सुप्रीम कोर्ट 162: 1988 (4) एस. सी. 619: 1988 (4) जे. टी. 214: 1988 राजधानी एल. आर. 598: 1988 (2) रेन। सी. आर. 530: 1988 (2) रेन। सी. जे. 525.
2. कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बनाम शालीमार टार प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ए.एल. आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट 684: 1991 (1) एल.जे.आर. 929: 1991 (5) जे. टी. 416: 1991 समर्थन। (2) एस. सी. सी. 513।
Download PDF Document In Hindi. (Rs.20/-)



Comments