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  • NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO PASS SPECIAL RESOLUTION

    Download PDF Document In Hindi. (Rs.50/-) विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए असाधारण आम बैठक की सूचना एक्स वाई कंपनी लिमिटेड …………………. ………………….   एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की एक असाधारण आम बैठक ……… को आयोजित की जाएगी। सभागार। ...............पर ......………। ,……….वें……….20……….पर……….पीएम. जहां निम्नलिखित प्रस्तावों को कंपनी के विशेष प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा और संशोधन के साथ या बिना उचित समझे जाने पर इसे अपनाया जाएगा।   संकल्प   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 309 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और धारा 269 के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन और ऐसे संशोधनों या परिवर्तनों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा किए या आवश्यक हो सकते हैं, कंपनी की सहमति और एतद्द्वारा श्री …………… को पारिश्रमिक पर ……… से प्रभावी 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। और समझौते में निर्धारित नियम और शर्तें, जिसका एक मसौदा बैठक से पहले रखा जाता है और पहचान के उद्देश्य के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षर किया जाता है।   आगे संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 198(4) के साथ पठित धारा 269(3) के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, श्री ………. को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में उपरोक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, भले ही कंपनी के पास हो सकता है प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई लाभ या उसका लाभ अपर्याप्त नहीं हो सकता है।   और यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है और इसके द्वारा अधिकृत है।"   कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण   पिछले प्रबंध निदेशक श्री ……… को उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण ………. वर्षों की एक और अवधि के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं किया जाना चाहते थे, कंपनी को अपने व्यवसाय के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त करना पड़ा। कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने का कार्य मेसर्स को दिया गया था। .................... सलाहकार, जिन्होंने पद के लिए दो नामों की सिफारिश की है, जिनमें से कंपनी ने श्री ……… को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, इस शर्त के अधीन आम बैठक में कंपनी की सहमति और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की मंजूरी।   श्री द्वारा अपेक्षित पारिश्रमिक ………. और निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIII के भाग II के अनुसार देय पारिश्रमिक से अधिक है और इसलिए श्री की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी। कंपनी के प्रबंध निदेशक की आवश्यकता होगी।   3. प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक और उनकी नियुक्ति के नियम/शर्तें निम्नानुसार हैं:   1. वेतन रु. सभी भत्तों सहित 25,000 प्रति माह। 2. आयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 309(5) में निर्धारित तरीके से गणना की गई कंपनी के शुद्ध लाभ के 1% की दर से कमीशन। 3. आवास कंपनी के स्वामित्व वाले सुसज्जित आवासीय आवास का निःशुल्क उपयोग 4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और समूह बीमा योजना का लाभ, एक वर्ष में एक महीने के वेतन की उच्चतम सीमा के अधीन। 5. अवकाश यात्रा रियायत भारत में किसी भी स्थान से वर्ष में एक बार स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए अवकाश यात्रा रियायत। 6. क्लब फीस ऐसे दो क्लबों की सदस्यता शुल्क की लागत जो बोर्ड तय कर सकता है। 7. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 8. एक राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जिसका वार्षिक प्रीमियम रु. 1,000. 9. भविष्य निधि उपदान में अंशदान और योगदान @ वेतन का 10% वें भविष्य निधि के लिए भी हकदार होगा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन की दर से ग्रेच्युटी, रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन। 1,00,000. 10. कारो व्यवसाय और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ड्राइवर की सेवाओं के साथ मोटर कार का निःशुल्क उपयोग। 11. टेलीफोन निवास पर नि:शुल्क टेलीफोन की सुविधा।   नियुक्ति की शर्तें/शर्तें   श्री ……… की नियुक्ति के नियम और शर्तें। कंपनी के प्रबंध निदेशक को मसौदा समझौते में निर्धारित किया गया है और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:   (i) प्रबंध निदेशक अपना पूरा समय कंपनी के व्यवसाय के लिए समर्पित करेगा और कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के ग्राहकों से संबंधित किसी भी व्यापार रहस्य या जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। (ii) प्रबंध निदेशक ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रदत्त या लगाए गए हैं। वह बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देश के अधीन कार्य करेगा और वह कंपनी के व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। (iii) प्रबंध निदेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसाय, व्यवसाय या रोजगार में संलग्न नहीं होंगे। न ही वह किसी अन्य कंपनी के निदेशक का पद धारण करेगा y या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी या समान व्यवसाय करने वाली किसी अन्य कंपनी के किसी शेयर की सदस्यता, अधिग्रहण, धारण या सौदा। (iv) प्रबंध निदेशक पूरे वेतन के साथ छह सप्ताह के अवकाश के हकदार होंगे। तथापि, वह लगातार तीन सप्ताह की छुट्टी लेने का हकदार नहीं होगा, (v) यदि प्रबंध निदेशक किसी भी समय बीमारी के कारण या अन्यथा लगातार तीन महीनों तक अपने कर्तव्यों का पालन करने से अक्षम हो जाता है या यदि वह निदेशक मंडल की राय में पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है, तो कंपनी समाप्त हो सकती है तीन माह की लिखित सूचना या नोटिस के एवज में तीन माह के वेतन के बराबर राशि के आधार पर नियुक्ति। (vi) प्रबंध निदेशक कंपनी को लिखित में छह महीने का नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं।   श्री……….अत्यधिक योग्य हैं और विपणन, उत्पादन और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक व्यावसायिक अनुभव रखते हैं। उनका बायोडाटा इस प्रकार है:   (i) नाम : मि. ……………………………………… ...... (ii) आयु और जन्म तिथि: ………. वर्ष। ………। (iii) शैक्षिक योग्यता: एम कॉम, एलएलबी, (iv) व्यावसायिक योग्यता: बीई (मैक।), एमबीए (ऑक्सफोर्ड), डिप्लोमा              कार्मिक प्रबंधन में, ए.एम.आई.ई. (v) अनुभव: (i) ……… के रूप में ……… के रूप में काम किया। से………। (ii) ……… के रूप में काम किया ………। से ………। (iii) ……… के रूप में काम किया ………। से………। (iv) ……… के रूप में काम किया ………। से ………।   श्री ……… को उनके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम पारिश्रमिक सहित भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के साथ पठित धारा 309 के अनुसार साधारण संकल्प द्वारा कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।   निदेशक मंडल उपरोक्त उद्देश्य के लिए संलग्न नोटिस की कार्यसूची की मद संख्या ……… में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।   श्री ……… के अलावा कोई निदेशक, उपरोक्त संकल्प को पारित करने में रुचि नहीं रखता है।   कंपनी और प्रबंध निदेशक के बीच निष्पादित किए जाने वाले मसौदा समझौते को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाता है और वार्षिक आम बैठक की तारीख सहित किसी भी कार्य दिवस पर व्यावसायिक घंटों के दौरान सदस्यों के लिए निरीक्षण के लिए खुला रहता है।   निदेशक मंडल के आदेश से ………………20………. सचिव

  • NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CONVENED BY THE REQUISIONISTS ON THE FAILURE OF BOARD OF DIRECTORS TO CONVENE THE MEETING

    बैठक आयोजित करने के लिए निदेशक मंडल की विफलता पर अनुरोधकर्ताओं द्वारा बुलाई गई असाधारण आम बैठक की सूचना   एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एक्स वाई कंपनी लिमिटेड की एक असाधारण आम बैठक ……….सभागर में आयोजित की जाएगी। ……….बॉम्बे 400 020 को………….वें ……….20………………….पी.एम. जबकि निम्नलिखित प्रस्तावों को कंपनी के असाधारण प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा और यदि उचित समझा जाए तो असाधारण संकल्पों के रूप में अपनाया जाएगा।   2. बैठक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 169(6) के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा बुलाई जानी है क्योंकि निदेशक मंडल …………….20 से बीस दिनों के भीतर बैठक बुलाने में विफल रहा है। ………. जिस पर अधोहस्ताक्षरी, कंपनी की जारी पूंजी के दसवें हिस्से से अधिक के धारक, जिस पर सभी कॉल, और अन्य बकाया राशि का भुगतान किया गया था; कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में मांग जमा कर दी गई है, निदेशक मंडल को कंपनी की एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए तत्काल आगे बढ़ने की आवश्यकता है।   असाधारण आम बैठक में प्रस्तावित किए जाने वाले संकल्प   जगह: ………। …………………. दिनांक:..................... Download PDF Document In Hindi. (Rs.15/-)

  • NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

    कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना   एक्स वाई कंपनी लिमिटेड   ............................... ...............................   एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की बयालीसवीं वार्षिक आम बैठक ……………….एएम को आयोजित की जाएगी। पर ………. निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए:     कार्यसूची   1. निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा ................. तक बनाए गए लाभ-हानि खाते को प्राप्त करना और अपनाना। 2. लाभांश की घोषणा को मंजूरी देना। 3. श्री ………. और ……… के स्थान पर निदेशकों का चुनाव करना। जो बारी-बारी से सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन पात्र हैं और खुद को फिर से चुनाव के लिए पेश करते हैं। 4. मैसर्स……….चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के स्थान पर अगले वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, जो वार्षिक आम बैठक के समापन पर सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन पात्र हैं और खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करते हैं, और उनका पारिश्रमिक तय करते हैं। 5. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय करना।   टिप्पणियाँ:   (ए) एक सदस्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत हो सकता है एक प्रॉक्सी या प्रॉक्सी को भाग लेने के लिए और, एक मतदान पर, उसके बजाय मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। एक प्रॉक्सी को एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। (बी) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और ट्रांसफर बुक्स मंगलवार ……………… से बंद रहेंगे। 20……….से……….st……….20……….(दोनों दिन सम्मिलित)। (सी) निदेशकों द्वारा अनुशंसित लाभांश का भुगतान, यदि बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो …………………………… को और उसके बाद उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम मी कंपनी के रजिस्टर में हैं। सदस्य ……….st……….20………. (डी) कर छूट प्रमाण पत्र या फॉर्म 15जी में घोषणापत्र दो प्रतियों में दाखिल करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये………………………… को या उससे पहले कंपनी तक पहुंचें। सदस्य कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के प्रावधानों के आधार पर, लाभांश से रु. 2,500 जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी व्यक्तियों को देय हैं। (ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।   बॉम्बे ……….20………. बोर्ड के आदेश से पंजीकृत कार्यालय: ………। निदेशक .................... सचिव ……………… बॉम्बे 400 025। Download PDF Document In Hindi. (Rs.20/-)

  • MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF THE STATUTORY MEETING

    सांविधिक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त   एक्स वाई कंपनी लिमिटेड की सांविधिक बैठक का कार्यवृत्त ………… के …………………………….पी, एम को आयोजित किया गया। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में।   वर्तमान   1. श्रीमान …………………. अध्यक्ष 2. श्रीमान …………………. निर्देशक 3. श्रीमान …………………. निर्देशक 4. श्रीमान …………………. स्वयं 5. श्रीमान …………………. स्वयं 6. श्रीमान ……………………. परोक्ष रूप से 7. श्रीमान …………………. परोक्ष रूप से   कंपनी के सचिव ने वैधानिक बैठक बुलाने के नोटिस को पढ़ा और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 165 (2) के तहत कंपनी के सभी सदस्यों के बीच विधिवत रूप से प्रसारित वैधानिक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया।   2. अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि सदस्यों के नाम, विवरण और पते और उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या दिखाने वाली सूची उनके निरीक्षण के लिए तैयार है और कंपनी के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। बैठक। अध्यक्ष ने कंपनी के कारखानों के सिविल कार्य में प्रगति की व्याख्या की, और सदस्यों को बताया कि वे कंपनी के गठन से संबंधित किसी भी मामले और वैधानिक रिपोर्ट से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा कर सकते हैं। तत्पश्चात कुछ सदस्यों ने उक्त मामलों पर कुछ प्रश्न पूछे, जिनका कंपनी के सचिव ने पूर्ण संतोष के साथ विधिवत उत्तर दिया। वैधानिक रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।   दिनांक………। अध्यक्ष Download PDF Document In Hindi. (Rs.20/-)

  • MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY

    कंपनी की असाधारण आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त   कंपनी की असाधारण आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त ……………… को आयोजित किया गया। पर………। पूर्वाह्न पर वर्तमान   1. श्रीमान ए अध्यक्ष 2. श्री बी निदेशक 3. श्रीमान सी निदेशक 4: श्री डी सदस्य व्यक्तिगत रूप से 5. श्रीमान ई सदस्य व्यक्तिगत रूप से 6. श्रीमान एफ सदस्य प्रॉक्सी द्वारा 7. श्रीमान जी सदस्य प्रॉक्सी द्वारा   कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री ए, जो कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद ……… के तहत कुर्सी लेने के हकदार हैं, ने कुर्सी संभाली।   (i) पिछली बैठक के कार्यवृत्त पढ़े गए और स्वीकृत किए गए। (ii) बैठक बुलाने की सूचना को पढ़ा हुआ समझा गया। (iii) बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए।   (1) यह हल किया गया है कि विनियमों को मुद्रित और बैठक में प्रस्तुत किया गया है और पहचान के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, और सभी मौजूदा लेखों के बहिष्करण के प्रतिस्थापन में कंपनी के एसोसिएशन के लेख के रूप में अनुमोदित और अपनाया गया है। उसके।   प्रस्तावना ..................................... द्वारा अनुमोदित ......................... (एकमत से किया गया) (2) संकल्प किया जाता है कि श्री…….हो और एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के कार्यालय से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। प्रस्तावना………।………। द्वारा अनुरक्षित ………………. (एकमत से किया गया) अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई। दिनांक। ………। अध्यक्ष Download PDF Document In Hindi. (Rs.20/-)

  • MINUTES OF THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL GENERALMEETING OF THE COMPANY

    कंपनी की वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त कंपनी की ………. की वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त ………… को……..पूर्वाह्न पर आयोजित किया गया। ………।   वर्तमान   1. मिस्टर ए………………. अध्यक्ष 2. मिस्टर बी……….………. निर्देशक 3. श्रीमान सी………………. निर्देशक 4. श्रीमान डी………………. व्यक्तिगत रूप से सदस्य 5. श्रीमान ई………………. व्यक्तिगत रूप से सदस्य 6. मिस्टर एफ………………. प्रॉक्सी द्वारा सदस्य 7. श्रीमान जी …………………। प्रॉक्सी द्वारा सदस्य   कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री ए, जो कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद ……… के तहत कुर्सी लेने के हकदार हैं, ने कुर्सी संभाली।   (i) बैठक बुलाने की सूचना सचिव द्वारा पढ़ी गई। (ii) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा पढ़ा और हस्ताक्षरित किया गया था। (iii) निदेशकों की रिपोर्ट और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते ……… को कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और प्रमाणित के रूप में पढ़ा गया। (iv) बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए।   (1) (1) ने हल किया कि समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता ………। निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित और प्रमाणित के रूप में अनुमोदित और अपनाया जाना चाहिए। श्री द्वारा प्रस्तावित …………………………… .... श्री द्वारा अनुमोदित …………………………… .... (एकमत से किया गया) (2) हल किया गया कि इक्विटी पर निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित ……………….% का लाभांश के साथ समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की चुकता पूंजी में से प्रत्येक को पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों को मंजूरी दी जानी चाहिए और उक्त लाभांश का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत भुगतान से पहले आयकर की कटौती के अधीन किया जाना चाहिए, 1961 कंपनी के उन सदस्यों के लिए जिनके नाम के रजिस्टर में दर्ज हैं कंपनी के सदस्य ......................... की स्थिति के अनुसार प्रस्तावना ..................................... द्वारा अनुमोदित ......................... (एकमत से किया गया) (3) हल किया गया कि मेसर्स ……………… चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सेवानिवृत्त ऑडिटर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जो कंपनी की धारा 224 (एल बी) के तहत कंपनी के ऑडिटर के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं हैं। अधिनियम, 1956 को कंपनी के लेखा परीक्षकों को अगली आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहने के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है और उन्हें रुपये के पारिश्रमिक शुल्क के रूप में भुगतान किया जा सकता है। 25,000 से अधिक की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा किए गए जेब खर्च। प्रस्तावना ..................................... द्वारा अनुमोदित ......................... (एकमत से किया गया) (4) यह संकल्प किया गया कि श्री ए को एक निदेशक नियुक्त किया जाता है और एतद्द्वारा कंपनी के एसोसिएशन के लेख ……………… के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए कार्यालय की अवधि के लिए उत्तरदायी होगा। प्रस्तावना………।………। द्वारा अनुरक्षित ………………. (एकमत से किया गया) अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देकर बैठक समाप्त की गई। दिनांक ………। अध्यक्ष Download PDF Document In Hindi. (Rs.30/-)

  • MINUTES OF THE FIRST BOARD MEETING OF THE COMPANY

    Download PDF Document In Hindi. (Rs.40/) कंपनी की पहली बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त   कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त ………………… के दिन ………………………. अपराह्न ………।पर………।   वर्तमान   1. 2. 3. 4. 5.   उपस्थिति में   1. ए, सॉलिसिटर 2. बी, सचिव   1. श्रीमान एक्स को सर्वसम्मति से बैठक का अध्यक्ष चुना गया। 2. श्रीमान कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र, बॉम्बे के साथ पंजीकृत कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (विधिवत संशोधित) का एक प्रिंट और निगमन का प्रमाण पत्र, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया था। 3. यह बताया गया था कि श्री..................................और ......... . लेख में निदेशकों के रूप में नामित कार्यालय स्वीकार किया और निदेशक के रूप में सहमति पर हस्ताक्षर किए और सहमति कंपनी रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई है, ......................... ... निर्धारित प्रपत्र में। 4. संकल्प किया जाता है कि श्री ……… हो और एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। 5. संकल्प किया कि श्री ………. जिनके पास कंपनी (सचिव की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 1988 के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं और एतद्द्वारा कंपनी के सचिव नियुक्त किए जाते हैं, रुपये के वेतन पर। कंपनी अधिनियम, 1956 और निदेशक मंडल या प्रबंध निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मंत्रिस्तरीय और प्रशासनिक कर्तव्यों के तहत सचिव के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ........ प्रति माह समय - समय पर। 6. अध्यक्ष ने बताया कि मै. ………. जिन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना चाहती थी, उन्होंने पुष्टि की है कि कंपनी द्वारा……….20………. को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति के मामले में यह निर्दिष्ट सीमा के अनुसार होगा कंपनी अधिनियम की धारा 224 (एल बी) और उक्त रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा नोट किया गया था और यह तब था   संकल्प किया कि मै. ……….चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के पहले लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है और कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक ………… के पारिश्रमिक के रूप में पद धारण किया जाता है। .... 7. संकल्प किया गया कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ............................... पर स्थित हो। ............ बॉम्बे और सचिव को निर्देश दिया जाए कि वे पंजीकृत कार्यालय की स्थिति की सूचना फॉर्म नंबर 18 में कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, बॉम्बे के पास दर्ज करें। 8. संकल्प किया कि कंपनी का बैंक खाता ………. बैंक की……….शाखा और……….बैंक में……….शाखा के साथ खोला जाए और उक्त बैंक सभी को सम्मानित करने के लिए अधिकृत हैं और हैं। कंपनी की ओर से श्री ………. और श्री ………. निदेशकों और खातों के संबंध में दिए गए किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए, चाहे वह अधिक हो या न हो या कंपनी के लेनदेन से संबंधित हो और सचिव को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति देने का निर्देश दिया जाए। , अधिकृत निदेशकों के नमूना हस्ताक्षर और उक्त बैंकों को कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति। 9. संकल्प किया गया कि कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा और कंपनी का पहला लेखा वर्ष निगमन की तारीख से होगा अर्थात............ ............ से 31 मार्च तक .......... 10. संकल्प किया गया कि इस बैठक में प्रस्तुत किए गए बयान के अनुसार कंपनी के निगमन से संबंधित प्रमोटरों द्वारा किए गए ……… की राशि के प्रारंभिक खर्च को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और कहा जाता है कि रुपये की उक्त राशि। श्री ………. को कंपनी की निधि से प्रतिपूर्ति की जाए, जिसने वही खर्च किया है। 11. यह संकल्प किया गया कि बैठक में प्रस्तुत की गई मुहर, जिसकी छाप इन कार्यवृत्तों के हाशिये पर लगाई गई है, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसे कंपनी की सामान्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह मुहर अंदर रखी जाती है। सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा, जो एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें कंपनी की ओर से निष्पादित सभी दस्तावेज, जिस पर मुहर लगाई गई है, दर्ज किया जाना चाहिए। 12. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 70 के तहत प्रॉस्पेक्टस के बदले ड्राफ्ट स्टेटमेंट को निदेशकों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाता है और दिनांक ……… .20 ………. और सचिव को वितरित करने का निर्देश दिया जाता है। पंजीकरण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास …………………….. 13. निर्णय लिया गया कि बैठक के समक्ष रखे गए ड्राफ्ट के अनुसार 10,000 रिक्त शेयर प्रमाण पत्र और अध्यक्ष द्वारा पहचान के लिए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और लगातार मशीन नंबर 1 से 10,000 तक मुद्रित किया जाना चाहिए।   यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रपत्रों की छपाई से संबंधित रिक्त प्रपत्र और ब्लॉक, उत्कीर्णन, प्रतिकृति और रंग कंपनी के सचिव की हिरासत में रखे जाएंगे।   14. अध्यक्ष ने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सदस्यों ने इक्विटी शेयरों के संबंध में शेयरों के लिए भुगतान किया है, जिसे वे उसके बाद लेने के लिए सहमत हुए थे।   यह संकल्प किया गया कि एसोसिएशन के ज्ञापन के अंशदाताओं को इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जिन्हें वे लेने के लिए सहमत हुए हैं, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार: एस आर। सं. अभिदाता का नाम शेयरों की संख्या विशिष्ट आवंटित संख्या ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________   आगे निर्णय लिया गया कि सचिव को उक्त आवंटित शेयरों के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवंटन की रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। .....................  ...........................के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 75(l) के साथ।   आगे संकल्प किया गया कि अंशदाताओं को शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएं और ऐसे प्रमाणपत्रों पर श्री/श्री द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। और ………. कंपनी के निदेशक और कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1960 के अनुसार कंपनी की सामान्य मुहर के तहत सचिव।   15. संकल्प किया कि श्री/श्री ………. और ………. कंपनी के क्रमशः प्रबंध निदेशक और निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के लिए आवश्यक कंप्यूटर, फर्नीचर, एयरकंडीशनर, टाइपराइटर और अन्य कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए अधिकृत किया जाता है।   16. कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।   दिनांक: ………। अध्यक्ष

  • MINUTES OF SUBSEQUENT BOARD MEETING

    बाद की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त   ......... कंपनी के निदेशक मंडल की ………… की बैठक का कार्यवृत्त। लिमिटेड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ……………………………… के दिन आयोजित किया गया। 20……….पर……….पीएम   वर्तमान   1. श्रीमान ए अध्यक्ष 2. श्री बी निदेशक 3. श्री सी 4. श्रीमान डी 5. श्रीमान ई   उपस्थिति में   मिस्टर एफ, एडवोकेट श्री जी, सचिव   1. बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त ……….20 ………… को सही रिकॉर्ड के रूप में अध्यक्ष द्वारा पढ़ा, अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया गया। 2. बैठक में भाग लेने से अनुपस्थिति की छुट्टी श्री .................. को दी गई थी। ।तथा………। निदेशक। 3. जनता से जमाराशि आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जनता से जमाराशि आमंत्रित करने वाले विज्ञापन का प्रकाशन बैठक के समक्ष रखे गए ड्राफ्ट के अनुसार और पहचान के उद्देश्य से अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षर किया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।   आगे यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विज्ञापन की एक प्रति प्रकाशन से पहले पंजीकरण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, बॉम्बे को दी जाए, जिसमें ऐसे परिवर्तन शामिल हों जो रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।   आगे यह भी निर्णय लिया गया कि बैठक के समक्ष रखे गए मसौदे के अनुसार आवेदन पत्र और विवरण का विवरण और पहचान के उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा आद्याक्षर किया जाना चाहिए और एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।   आगे यह भी निर्णय लिया गया कि कंपनी के क्रमशः श्री ………. और ……… निदेशक और सचिव कंपनी की ओर से संयुक्त रूप से जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।   4. शेयर हस्तांतरण को बैठक से पहले रखा गया था और यह निर्णय लिया गया था कि अनुमोदन नीचे दिए गए स्थानान्तरण को दिया जाए और दिया जाए। ____________________________________________________________________________________________ स्थानांतरण संख्या शेयर अंतरणकर्ता अंतरिती की संख्या ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________   5. निकाय के कारपोरेट, जिसका कंपनी सदस्य है, की सभी बैठकों में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि श्री ………. कॉर्पोरेट निकायों की सभी बैठकों में भाग लें और वोट दें, जिसमें कंपनी सदस्य है या कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी भी स्थगन पर, धारा 171 और 219 के प्रावधानों के अनुसार सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए ऐसे प्राधिकरण शामिल हैं। कंपनी अधिनियम।   आगे संकल्प किया गया कि इस संकल्प की एक प्रमाणित प्रति प्रत्येक निगमित निकाय को भेजी जाए, जिसका कंपनी एक सदस्य है।   6. प्रबंध निदेशक की रिपोर्ट दिनांक ………. ……….20 ………… के महीने के दौरान कंपनी की प्रगति की व्याख्या करते हुए पेश किया गया, चर्चा की गई और नोट किया गया।   7. कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।   अध्यक्ष दिनांक: ………। 20………. Download PDF Document In Hindi. (Rs.30/-)

  • MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A MERCHANT BANKING COMPANY

    Download PDF Document In Hindi. (Rs.50/-) एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के एसोसिएशन का ज्ञापन   मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन का पी एम जी कैपिटल एंड फाइनेंशियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।   I. कंपनी का नाम आर के जी कैपिटल एंड फाइनेंशियल कंपनी प्राइवेट है। लिमिटेड   द्वितीय. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ............... राज्य में स्थित होगा।   III. जिन वस्तुओं के लिए कंपनी की स्थापना की गई है वे हैं:   ए। कंपनी के निगमन पर कंपनी द्वारा पीछा किया जाने वाला मुख्य उद्देश्य   1. प्रबंधक, रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए मर्चेंट बैंकिंग के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर, बांड, इकाइयों, भागीदारी प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, नोट, बिल, वारंट, वाणिज्यिक बिल, विनिमय के बिल जारी करने के लिए घर जारी करना , वचन पत्र, किसी भी कंपनी, निगम या संघ या किसी अन्य साधन के वाणिज्यिक पत्र, चाहे हस्तांतरणीय या परक्राम्य हो या नहीं, (बाद में सामूहिक रूप से "प्रतिभूतियां" के रूप में संदर्भित), पाठ्यक्रम में प्रतिभूतियों में और या डीलरों के रूप में कार्य करने के लिए मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय, छूट, पुनर्वितरण, खरीद, बिक्री, हामीदारी और अन्यथा सभी प्रतिभूतियों में काम करना, और किसी भी प्रतिभूति के लिए डिस्काउंट हाउस के रूप में कार्य करना, निवेश और पूंजी बाजार में वित्तीय सलाहकार, सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। अंडरराइट, सब-अंडरराइट, गारंटी जारी करने या सदस्यता लेने या सदस्यता लेने या प्रतिभूतियों के लिए सदस्यता प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए कोई अन्य प्रतिबद्धता देने के लिए, पोर्टफोलियो निवेश का प्रबंधन, यहां उद्देश्यों के लिए वित्तीय और निवेश सहायता प्रदान करने के लिए, प्रतिभूतियों के लिए कंप्यूटर केंद्रों और समाशोधन गृहों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए, किसी भी प्रतिभूति के लिए प्रबंधकों, एजेंटों और खरीदारों का संघ बनाने के लिए, दलालों के रूप में कार्य करने के लिए, व्यापारियों, और एजेंटों या प्रतिभूतियों, सोना, चांदी और कीमती धातुओं के संबंध में, किसी भी वित्तीय व्यवस्था के लिए किसी भी संघ में शामिल होने के लिए चाहे घरेलू बाजार में या अंतरराष्ट्रीय बाजार में और चाहे ऋण, गारंटी, निर्यात और यार्ड क्रेडिट के माध्यम से; बिलों और अन्य वाणिज्यिक पत्रों की फैक्टरिंग का कार्य करना और इस संबंध में प्रलेखन और बातचीत की व्यवस्था और/या समन्वय करना।   2. किसी म्यूचुअल फंड, ग्रोथ फंड, आय या कैपिटल फंड, टैक्सेबल या टैक्स छूट फंड, प्रोविडेंट, पेंशन, ग्रेच्युटी और सुपरनेशन फंड, चैरिटेबल फंड, या किसी अन्य सहित किसी भी निवेश ट्रस्ट या फंड के ट्रस्टी, प्रशासक या प्रबंधक के रूप में कार्य करना। भारत या विदेश में फंड, बांड धारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए।   3. किसी भी अधिग्रहण बोली को व्यवस्थित करने, स्वीकार करने, लेने, लागू करने, समझौता, व्यवस्था, विलय, समामेलन, अधिग्रहण, विविधीकरण, पुनर्वास या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उपक्रम, कंपनी, निकाय कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म या पुनर्गठन में सलाहकार और सलाहकार के रूप में कार्य करना। शेयरों या परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण से व्यक्तियों का कोई अन्य संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, और चाहे व्यवसायिक आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक हो या चिंता के हिस्से के रूप में या अन्यथा आवश्यक हो; और किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कंपनी, निकाय कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म, संगठन, या व्यक्तियों के किसी अन्य संघ के रूप में निगमन, गठन या प्रतिष्ठानों और उपक्रमों की स्थापना को बढ़ावा देना या प्राप्त करना।   4. उद्यम पूंजी, प्रौद्योगिकी निधि या बीज पूंजी, जोखिम पूंजी के लिए कोई अन्य निधि प्रदान करने, गारंटी देने या ऐसी अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने में संघ के सदस्य के रूप में बढ़ावा देने, स्थापित करने, प्रदान करने और/या भाग लेने के लिए जो विकास के लिए अनुकूल हो सकता है नए उद्यम, मौजूदा और नई तकनीक के उत्पादन और विकास के अभिनव तरीके, परियोजनाओं की पहचान करने के लिए, परियोजना प्रोफाइल तैयार करने के लिए, परियोजना रिपोर्ट, बाजार अनुसंधान, व्यवहार्यता अध्ययन और रिपोर्ट, पूर्व-निवेश अध्ययन और सूक्ष्म और मैक्रो स्तर पर उद्योगों की जांच; भारत या विदेश में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए गुंजाइश या क्षमता की पहचान करने के लिए उपयुक्त सेवा करने के लिए, उपक्रमों, व्यावसायिक घरानों, उद्यमों, कार्यालयों, व्यापार, व्यवसायों, कॉलिंग या व्यवसायों को सलाह देने के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करना। आधुनिक तरीकों, तकनीकों और प्रणालियों को शुरू करना, और कर्मियों की भर्ती के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने सहित, तकनीकी, कुशल, अकुशल, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय या अन्यथा उन्हें आवश्यक सभी सहायता प्रदान करना।   5. उपकरण पट्टे पर देने का व्यवसाय करना और सभी प्रकार के उपकरणों, वाहनों, जहाजों, ट्रॉलरों, जहाजों, विमानों, हवाई जहाजों, उड़ान मशीनों, कार्यालय उपकरणों, कंप्यूटर, उपग्रहों और किसी भी अन्य से संबंधित अन्य सभी कार्यों को करना। पूंजीगत उपकरण, संपत्ति और संपत्ति जिसमें सभी प्रकार के सामान, लेख या चीजें शामिल हैं चाहे चल या अचल।   6. कंपनियों, संस्थानों, फंडों, ट्रस्टों, संगठनों, एसोसिएशन के प्रचार, आयोजन, खरीद, निगमन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एफ व्यक्ति, चाहे निगमित हों या नहीं और भारत या विदेश में स्वतंत्र रूप से या किसी बैंक, कंपनी, वित्तीय संस्थान, संगठन, सरकार या किसी अन्य एजेंसी के सहयोग से वित्तीय या अन्य सहायता दे रहे हों, चाहे निगमित हों या नहीं, कंपनी के किसी भी व्यवसाय के लिए।   मुख्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या सहायक वस्तुएं   7. किसी भी रूप में धन प्राप्त करने के लिए, ऐसे नियमों और शर्तों पर सुरक्षा या सुरक्षा के बिना धन उधार लेना या जुटाना और इस तरह से जैसे कि कंपनी समीचीन और सुरक्षित और कंपनी पर किसी भी ऋण या दायित्व या बाध्यकारी को इस तरह से निर्वहन कर सकती है जैसे उचित समझा जा सकता है, और विशेष रूप से एक्सचेंज के बिल, वचन पत्र और अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय या अन्य उपकरणों, डिबेंचर या डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बांड, दायित्वों, उपक्रम के बंधक और सभी या किसी भी की सुरक्षा के खिलाफ अचल और चल संपत्ति (वर्तमान या भविष्य) और कंपनी की अघोषित पूंजी।   8. भुगतान के साथ या बिना भुगतान के विशेषज्ञों को नियुक्त करना, किसी भी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, उपक्रम, व्यक्ति या व्यक्तियों की स्थितियों, संभावनाओं, मूल्य, वित्तीय व्यवहार्यता की जांच और जांच करना और आम तौर पर किसी भी संपत्ति, संपत्ति या अधिकारों की जांच करना।   9. किसी भी अचल या चल संपत्ति, पेटेंट, लाइसेंस, अधिकार या विशेषाधिकार को खरीदना, पट्टे पर लेना या छुट्टी और लाइसेंस पर या विनिमय पर, किराए पर लेना या अन्यथा हासिल करना, जिसे कंपनी कंपनी के किसी भी व्यवसाय के लिए समीचीन या आवश्यक समझ सकती है और कंपनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भी घर, भवन, टेनमेंट या कार्यों का निर्माण, रखरखाव करना और उनके लिए नकद या शेयरों या प्रतिभूतियों में भुगतान करना अन्यथा और कंपनी से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचने, किराए पर देने, पट्टे पर देने या कम करने या अन्यथा निपटान या अधिकार देने के लिए, यदि कंपनी के व्यवसाय के लिए तुरंत आवश्यक नहीं है।   10. कंपनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक किसी भी भवन, टेनमेंट, कार्यालयों, कार्यशालाओं, संयंत्रों, उपकरणों या मशीनरी और अन्य चीजों को खरीदना, पट्टे पर लेना, या छुट्टी और लाइसेंस पर, निर्माण या पुनर्निर्माण और अनुकूलन करना।   11. कंपनी से संबंधित भूमि, भवन, कार्यालय, कार्यशालाएं, संयंत्र और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन करना और किराए और आय एकत्र करना।   12. किसी भी आदेश, निर्देश, चार्टर, अधिकार, उन्मुक्ति, विशेषाधिकार, गारंटी, अनुदान, लाइसेंस, रियायतें, विनियम, अध्यादेश या अन्य प्राधिकरण या केंद्र या राज्य, विदेशी या किसी अन्य प्राधिकरण के अधिनियमन के लिए आवेदन करना, बढ़ावा देना और प्राप्त करना। कंपनी को अपने व्यवसाय या इसके किसी भी उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए, या कंपनी के किसी भी व्यवसाय या संविधान में किसी भी संशोधन या परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए सक्षम करना, जो समीचीन लग सकता है और किसी भी बिल, कार्यवाही या आवेदन का विरोध करने के लिए जो प्रतीत हो सकता है कंपनी के व्यवसाय या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालना और इस उद्देश्य के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेना और आवश्यक खर्च करना।   13. विनिमय, वचन पत्र, हुंडी, लदान के बिल, डिबेंचर और अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय उपकरणों को आकर्षित करने, बनाने, स्वीकार करने, समर्थन करने, बेचने, छूट देने, फिर से भुनाने, बातचीत करने, निष्पादित करने और जारी करने के लिए।   14. भारत, विदेश में किसी भी बैंक में चालू या अन्य खाते खोलना और ऐसे खातों का संचालन करना।   15. कंपनी के पैसे को जमा, फंड, इकाइयों, सरकारी प्रतिभूतियों या शेयरों और डिबेंचर, बांड सहित अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए, जैसा कि समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अल्पकालिक मुद्रा बाजार समय-समय पर इस तरह के निवेशों को बेचने या बदलने और सभी असाइनमेंट, ट्रांसफर, रसीदों और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए जो उस संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।   16. फर्मों, व्यक्तियों, व्यक्तियों के संघ, कंपनियों के व्यवसाय को प्राप्त करना, खरीदना, अधिग्रहण करना और/या समामेलित करना, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसे मौजूदा परिस्थितियों में समय-समय पर कंपनी के व्यवसाय के साथ सुविधाजनक या लाभप्रद रूप से जोड़ा जा सकता है। उन कंपनियों के साथ समामेलन या विलय करना जिनका व्यवसाय इस प्रकार अधिग्रहित, खरीदा या लिया गया है और/या ऐसे व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए उनके साथ समझौता करना है।   17. किसी भी सरकार, राज्य या केंद्र, भारतीय या विदेशी या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करने के लिए जो 99 कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल हो सकता है और ऐसी किसी भी सरकार या प्राधिकरण से कोई अधिकार, विशेषाधिकार, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, गारंटियां, प्रति-गारंटियां, क्षतिपूर्तियां, अनुदान, लाइसेंस और रियायतें प्राप्त करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हैं और ऐसे किसी भी आकलन, अधिकार, विशेषाधिकार, गारंटी, प्रति-गारंटी, क्षतिपूर्ति, अनुदान, लाइसेंस या रियायतें प्राप्त करने, प्रयोग करने, उपयोग करने या अनुपालन करने के लिए .   18. एसीसी के उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की कंपनियों, या सभी प्रकार की भागीदारी स्थापित करने, बढ़ावा देने, सब्सिडी देने, संगठित करने और सहायता करने, स्थापित करने, बढ़ावा देने, सब्सिडी देने, संगठित करने, सहायता करने या सहायता करने के लिए। कंपनी के किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संपत्तियों और संपत्तियों का अधिग्रहण और अधिग्रहण करना।   19. कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन कंपनी की किसी भी संपत्ति को उसके सदस्यों के बीच वितरित करना।   20. भारत और अन्य जगहों पर कार्यालय, शाखाएं स्थापित करना और उन्हें विनियमित और बंद करना।   21. सार्वजनिक चरित्र के किसी भी धर्मार्थ, परोपकारी या उपयोगी वस्तु की सदस्यता या योगदान करने के लिए, जो कंपनी की राय में, अपने कर्मचारियों, ग्राहकों या जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा या लोकप्रियता को बढ़ाता है।   22. कंपनी या उसके किसी हिस्से के व्यापार, संपत्ति और उपक्रमों को बेचने, निपटाने या स्थानांतरित करने के लिए, जिसे कंपनी उचित समझे।   23. भारत में या भारत के बाहर एतद्द्वारा अधिकृत सभी या किसी भी मामले को या तो अकेले या कारकों, ट्रस्टियों या एजेंटों के रूप में किसी अन्य कंपनी या व्यक्तियों के लिए या किसी एजेंट, कारक या ट्रस्टी के माध्यम से या उसके माध्यम से करना।   24. कंपनी के रोजगार में या पूर्व में कंपनी के रोजगार में व्यक्तियों और पत्नियों, विधवाओं और परिवारों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों के कल्याण के लिए धन, पेंशन, भत्ते, या अन्य भुगतान प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थानों, ट्रस्टों को प्रदान या सदस्यता या योगदान करके और शिक्षा और मनोरंजन के स्थानों, अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा और अन्य उपस्थितियों और अन्य सहायता प्रदान करके या सदस्यता देकर जैसा कि कंपनी उचित समझे और बनाने के लिए, धर्मार्थ, परोपकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय और या अन्य संस्थानों या वस्तुओं की सदस्यता लें या योगदान करें या अन्यथा सहायता करें; जिसका कंपनी के संचालन की प्रकृति या इलाके के कारण या अन्यथा कंपनी द्वारा समर्थन या सहायता के लिए कोई नैतिक या अन्य दावे होंगे।   25. कंपनी के प्रचार, निगमन और स्थापना में या उसके बारे में सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए या कंपनी की लागत सहित कंपनी के फंड से प्रारंभिक खर्चों के रूप में कंपनी पर विचार करेगी विज्ञापन, स्टेशनरी, छपाई, हामीदारी और दलाली के लिए आयोग।   26. किसी भी दावे, मांग, विवाद या किसी अन्य प्रश्न को संदर्भित करने के लिए या कंपनी के खिलाफ या कंपनी के हित में है या किसी भी तरह से संबंधित है या कंपनी और उसके सदस्य या सदस्यों और/या उसके / उनके प्रतिनिधि, या कंपनी और मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष के बीच, इस तरह के दावे, मांग, विवाद या प्रश्न को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और पुरस्कारों को लागू करने या लागू करने के लिए सभी कृत्यों, मामलों और चीजों का निरीक्षण करने, प्रदर्शन करने और करने के लिए समझौता निष्पादित करते हैं।   27. औद्योगिक, कृषि, बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित डाटा बैंक और सूचना केंद्र स्थापित करना और उद्योगों, कृषि, बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए अन्य बैंकों, संस्थानों, व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना।   28. भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में एक या एक से अधिक स्टॉक/सिक्योरिटी एक्सचेंजों, ट्रेड एसोसिएशनों, कमोडिटी एक्सचेंजों, क्लियरिंग हाउस या एसोसिएशन या अन्यथा में सदस्यता प्राप्त करने और धारण करने के लिए, सदस्यता विशेषाधिकार सुरक्षित करने के लिए और किसी भी में सदस्यता प्राप्त करने और धारण करने के लिए बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, बीमा कंपनियों, दलालों, सुरक्षा डीलरों, डिस्काउंट हाउस या किसी अन्य एसोसिएशन की एसोसिएशन, जिसकी सदस्यता कंपनी के किसी भी उद्देश्य की सुविधा प्रदान करेगी या होने की संभावना है।   29. उपरोक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भारत के भीतर या बाहर और चाहे स्वयं या पूरी तरह से स्वामित्व वाली किसी सहायक कंपनी का गठन करके या भारत में या दुनिया में कहीं भी अन्य / अन्य के साथ।   30. जमानत के साथ या उसके बिना और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि कंपनी उचित समझे, धन उधार देना या अग्रिम करना।   31. सदस्यता, खरीद या अन्यथा द्वारा प्राप्त करने के लिए और किसी भी अन्य कंपनी के शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों को स्वीकार करने, लेने, रखने और बेचने के लिए, इस कंपनी के समान या आंशिक रूप से वस्तुओं को रखने के लिए या इनमें से किसी को भी जारी रखने के लिए कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आयोजित करने में सक्षम obj9cts।   32. कंपनी के व्यवसाय को ज्ञात करने के ऐसे साधनों को अपनाने के लिए जो यह समीचीन लग सकता है और विशेष रूप से प्रेस, परिपत्रों और कला या सामान्य रुचि के कार्यों के सेमिनार, पुस्तकों, पत्रिकाओं और पत्रक के प्रकाशन द्वारा और अनुदान देकर पुरस्कार, पुरस्कार और दान।   33. डेप्रिसिएशन फंड, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड या कोई अन्य फंड, चाहे वह मूल्यह्रास के लिए हो या कंपनी की किसी भी संपत्ति के निर्माण, खरीद या रखरखाव के लिए हो या कंपनी के हित के लिए कोई अन्य उद्देश्य हो।   34. पैरेंट या होल्डिंग कंपनी होना और शेयर, वोटिंग अधिकार और इसके द्वारा प्रचारित कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति और व्यापारिक घरानों, विदेशी मुद्रा डीलरों को वित्त प्रदान करने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना और लेनदेन करने के लिए व्यवसाय को फिर से खरीदना और अन्य कंपनियों को कंपनी की शेयर पूंजी में शेयर रखने या किसी अन्य कंपनी या कंपनियों की सहायक कंपनी बनने की अनुमति देना।   35. कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई योजना या योजना तैयार करना, बनाना और लागू करना।   36. शुल्क, सेवा शुल्क, प्रदान की गई वित्तीय या अन्य सेवाओं के लिए पारिश्रमिक और कंपनी द्वारा दिए गए अग्रिमों और ऋणों के लिए ब्याज लगाना और वसूल करना।   37. कंपनी के किसी भी उद्देश्य के लिए लोगों के लिए संस्थानों की स्थापना या रखरखाव, या अन्यथा निर्देश देना और सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करना।   38. कंपनी के लाभ या आरक्षित निधियों को रखने, आरक्षित करने या वितरित करने के लिए, शेयरों या डिबेंचर पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त किसी भी धन, या कंपनी के सदस्यों के बीच ज़ब्त शेयरों के संबंध में प्राप्त धन को बोनस शेयरों के रूप में।   39. किसी भी कंपनी, साझेदारी, सोसाइटी, या कंपनी के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए गठित व्यक्ति के व्यवसाय, संपत्ति और देनदारियों के सभी या किसी भी हिस्से को खरीदने या अन्यथा हासिल करने के लिए और संचालन और आगे बढ़ने या समाप्त करने और समाप्त करने के लिए ऐसा कोई व्यवसाय।   40. आम तौर पर ऐसे अन्य सभी काम करना जो कंपनी या उनमें से किसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या अनुकूल प्रतीत होते हैं।   अन्य वस्तुएं   41. सरकार या अन्य प्राधिकरणों या एजेंसियों से विभिन्न अधिकार, चार्टर, उन्मुक्ति, विशेषाधिकार, गारंटी, क्षतिपूर्ति, अनुदान, रियायतें, लाइसेंस, सहमति, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियों और विनियमों के बारे में सरकारी अधिकारियों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना। एक उपक्रम की स्थापना या विविधीकरण, कंपनी के व्यवसाय के विस्तार के लिए आवश्यक हो।   42. देश में उद्योगों, निवेश, व्यापार और व्यवसाय के विकास, विकास और विस्तार के लिए योजनाएं तैयार करने में सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक घरानों और अन्य संगठनों का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और सलाह देना।   43. किसी भी कंपनी, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी क़ानून द्वारा गठित निगम या अन्य द्वारा जारी किए गए शेयरों, डिबेंचर, बांड और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश करके निवेश कंपनी का व्यवसाय करना।   44. किसी भी सरकार, निगम या प्राधिकरण और सार्वजनिक या निजी निकायों और व्यक्तियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए,   45. भारत और अन्य जगहों पर पूंजीपतियों, प्रमोटरों, वित्तीय और मौद्रिक एजेंटों के रूप में व्यापार करने के लिए। सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।   हम, कई व्यक्ति जिनके नाम और पते सब्सक्राइब किए गए हैं, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में एक कंपनी में बनने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की पूंजी में हमारे संबंधित नामों के विपरीत शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत हैं।   ____________________________________________________________________________________________ क्रमांक अभिदाता का नाम पता, विवरण ईक्विटी का नाम, पता, विवरण और . द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या और हस्ताक्षर और व्यवसाय ग्राहक प्रत्येक ग्राहक के हस्ताक्षर साक्षी           ________________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4.          _________________________________________________________________________________ यह दिनांक ………………………………………..20 ……. का दिन है।

  • Bail application format POCSO ACT

    Bail application format POCSO ACT  under Section 437 CRPC  How to prepare bail application under CRPC 437 before the Magistrate. What are the documents to be attached Section 437 of Code of Criminal Procedure, 1973 contemplates that any person arrested or detained in a non-bail able offence, the Court other than Sessions Court may grant him bail BEFORE THE COURT OF METROPOLITAN MAGISTRATE, AT (give the name of the police station or the Illaka Magistrate where the bail application is being filed)  IN THE MATTER OF STATE VS (Mention the name of the applicant) FIR Number: (Mention the FIR number)………… Under Section: (Mention the sections under which the FIR has been filed) Police Station: (Mention the name of the Police Station) Accused under custody since: (Give the date on which accused has been arrested)   APPLICATION UNDER SECTION 437 CRPC FOR GRANT OF BAIL ON BEHALF OF THE ACCUSED (name of the applicant of the bail along with his fathers name, address and other details) MOST RESPECTFULLY SUBMITTED AS UNDER:1. That the present FIR has been registered on false and bogus facts. The facts stated in the FIR are fabricated, concocted and without any basis. 2. That the police has falsely implicated the applicant and arrested him in the present case, the applicant is a respectable citizen of the society and is not involved any criminal case. 3. That the facts stated in the complainant against the applicant are civil disputes and does not constitute any criminal offence at all. 4. That the applicant is not required in any kind of investigation nor any kind of custodial interrogation is required, nor any recovery is to be made at the instance of the applicant. 5. That the applicant is having very good antecedents, he belongs to good family and there is no criminal case pending against them. 6. That the applicant is a permanent resident and there are no chances of his absconding from the course of justice. 7. That the applicant undertakes to present himself before the police/court as and when directed. 8. That the applicant undertakes that he will not, directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer. 9. That the applicant further undertakes not to tamper with the evidence or the witnesses in any manner. 10. That the applicant shall not leave India without the previous permission of the Court. 11. That the applicant is ready and willing to accept any other conditions as may be imposed by the Court or the police in connection with the case. PRAYERIt is therefore prayed that the court may order for the release of the applicant on bail in the interest of justice. Any other order which the court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case may be also passed in favor of the applicant. APPLICANTTHROUGHCOUNSEL Download Word Document In English. (Rs.5/-) Download PDF Document In Marathi. (Rs.15/-)

  • COMPLAINT Sec 500 _ 506 RW SEC. 34 OF THE INDIAN PENAL CODE

    COMPLAINT Sec 500 & 506 RW SEC. 34 OF THE INDIAN PENAL CODE IN THE COURT OF THE JUDICIAL MAGISTRATE, FIRST CLASS, (COURT NO. 4), PUNE AT PUNE Criminal Complaint No. /200_ Shri B A __ R , ) age 45 years, occupation - service, )        Complainant resident of   777 Sadashiv Peth, ) PUNE 411 030.    Versus 1.Smt. R _ A B , age 35 years, occupation - service, 2.Shri A __ B R , )        Accused age 40 years, occupation - service, ) both residents of 555 Narayan Peth, ) PUNE 411 030. ) A COMPLAINT U/SS   500 & 506 R/W SEC.   34 OF THE INDIAN PENAL CODE The complainant above-named submits this complaint, praying to state as follows: 1. That the complainant has been in service of the Technical Education Department since the last twenty-five years,  and is,  at present, working as an Assistant Professor of Mechanical Engineering at the Government Polytechnic, Pune, for the last ten years. 2. That the accused No. 1, who is the first wife of the accused No. 2, is also in the service of the said Technical Education Department and is now working as a Lecturer in Physics, while the accused No. 2 is working as an Administrative Officer at the Sassoon General Hospitals, Pune. 3. That as a colleague of this complainant at the said institute, the accused No. 1 also used to visit the residence of the complainant and his family occasionally and thereby developed domestic intimacy with them. 4. That subsequently, when the accused No. 2 contracted a second marriage with one, Miss Poonam, who is also working at the Sassoon General Hospitals, Pune, as a Staff Nurse, the accused No. 1 started to narrate to this complainant and other colleagues in their institute the new stories and the indifferences then being developed between both the accused, and also unnecessarily expected the complainant to take interest in the same and to do something on her behalf and in her favour, but taking into consideration the very nature of such family affairs, the complainant refused to interfere with the same and paid no heed to what the accused No. 1 was then saying to him, which rightly or wrongly offended the accused No. 1, and this has resulted into difference of opinions for no fault on the part of the complainant. 5. That as a result of such an indifferent behaviour on the part of the accused No.  1, she made a false complaint to the Principal of the institute and also to the police, alleging that the complainant teased her, and when there was an enquiry made in the matter, it was found that there was no substance in the said complaint, and similar were the findings of the police investigation also. 6. That during the period of the last six months or so, the accused No. 1 with common intention of the accused No. 2 wrote five anonymous letters to the complainant with intimidating and obscene language to the effect that his ten-year old daughter will be kidnapped, raped and murdered. 7. That the complainant accordingly reported the matter to the police, and from their preliminary investigations, it was revealed that those anonymous letters have been written or caused to be written by the accused No. 1 with common intention and in league with the accused No. 2. 8. That on account of these threatening letters and false, fabricated, imaginary, baseless and defamatory allegations made by the accused, the complainant and the whole of his family have been defamed and are also under constant tensions and tortures, and they apprehend that the accused may further indulge into such criminal activities and cause danger to the family of the complainant. 9. That this complainant also submits that all such illegal activities indulged into by the accused have threatened the security of the family of this complainant as a whole, and hence, it has become necessary for the complainant to book the accused and file this complaint against them. 10. That the cause of action for this complaint first arose on……, and has since then been arising every day thereafter, and hence, this complaint filed today is well within limitation. 11. That the offence has been committed within the local limits of the jurisdiction of this Court, and hence, this Hon'ble Court has jurisdiction to try and decide this complaint.  12. That the necessary court-fee is paid herewith. 13. That the complainant, therefore, prays that the accused be kindly charged with and tried for the offence punishable u/ss 500 & 506 R/W Sec. 34 of the Indian Penal Code and punished according to law. Pune, Sd/- BAR COMPLAINANT Dated: Sd/- xXx  ADVOCATE FOR COMPLAINANT VERIFICATION I, Shri BAR, the present complainant, do hereby state on solemn affirmation that the contents of this complaint in paras 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief, and so I have signed hereunder. Sd/- BAR COMPLAINANT Download Word Document In English. (Rs.30/-) Download PDF Document In Marathi. (Rs.30/-)

  • CRIMINAL COMPLAINT sec 323 _ 5O4 IPC

    Deeds & Drafts Back CRIMINAL COMPLAINT U/S 323 & 5O4 IPC   IN THE COURT OF THE JUDICIAL MAGISTRATE, FIRST CLASS,__________   Criminal Complaint No.___/20___ ________________________________        ) ________________________________        )           Complainant ________________________________        ) ________________________________        ) - Vs. - 1.         ________________________________        ) 2.         ________________________________        ) 3.         ________________________________        ) 4.         ________________________________        )   COMPLAINT U/SS 323 & 504 R/W SEC. 34 OF THE INDIAN PENAL CODE The complainant above named submits this complaint, praying to state as follows : 1.That the complainant is a resident of the within mentioned address, and the accused No. 2 is his legally wedded wife, while the accused No. 1 is her father and the accused Nos. 3 and 4 are her brothers. 2. That the complainant is originally a resident of__________________. 3.Facts _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            12. That the complainant was very much ashamed of himself when such a public scene was created by the accused, and he was, thus, tortured by the accused physically and mentally to a great extent, and since then, the complainant apprehends that the accused may cause danger or commit hurt to the complainant in future also. 13. That the complainant also made a complaint-application to the _______________Police Station, with a request to give him necessary help and protection, which the police did. 14. That the accused have, thus, committed an offence u/s 323 and 504 R/W Sec. 34 of the Indian Penal Code within the local limits of the jurisdiction of this court, and hence,this Hori'ble Court has right and jurisdiction to try this complaint and punish the accused. 15. That the cause of action for this complaint first arose on_____, and the same has since then been every day thereafter, and hence, this complaint filed today is well within limitation. 16. That the offence has been committed within the local limits of the jurisdiction of this Court, and hence, this Hon'ble Court has jurisdiction to try and decide this complaint. 17. That the necessary court-fee is paid herewith. 18. That the complainant, therefore, prays that the accused be charged with and tried for the offence punishable u/ss 323 and 504 R/W Sec. 34 of the Indian Penal Code and punished according to law. Place Date Sd/- COMPLAINANT    Sd/-  x X x ADVOCATE FOR COMPLAINANT     VERIFICATION I, _____________________________, the present complainant, do hereby state on solemn affirmation that the contents of this complaint in are true and Correct to the best of my knowledge and belief, and so I have signed hereunder. Sd/- COMPLAINANT Download Word Document In English. (Rs.20/-) Download PDF Document In Marathi. (Rs.20/-)

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